दुष्कर्म ने गर्भवती हो गई थी नाबालिग।
पाटण की विशेष पोक्सो अदालत ने एक गंभीर मामले में फैसला सुनाया है। एक निजी ट्रैवल्स ड्राइवर ने 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। अदालत ने आरोपी गणपतजी उर्फ कालू सोलंकी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना सितंबर 20
.
लड़की एक सोसायटी में घरेलू काम करने जाती थी। इसी दौरान उसका परिचय आरोपी ड्राइवर से हुआ था। आरोपी ने 16 सितंबर को नाबालिग का अपहरण कर लिया जब उसके माता-पिता काम पर गए थे। नाबालिग के पिता ने 24 सितंबर को पाटण बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान आरोपी और नाबालिग को पकड़ लिया गया था।
गर्भवती हो गई थी नाबालिग आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था और वह गर्भवती हो गई थी। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 साल की कैद और 2000 रुपये का जुर्माना, पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना और अत्याचार अधिनियम के तहत 3 साल की कैद और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। अदालत ने पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।