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आरसी ट्रांसफर के लिए फॉर्म 28, 29, 30 की कब और क्यों पड़ती है जरूरत?

RC Transfer: मोटर वाहन अधीनियम (Motor Vehicle Act) के अनुसार पुरानी गाड़ी की खरीद-बिक्री के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नए मालिक के नाम (Vehicle Registration Certificate) ट्रांसफर कराना अनिवार्य है.

RC Transfer Process, Cost and Forms: वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर (Transfer Of Vehicle Ownership) के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office) में आवेदन करना होता है. अगर खरीदी गई गाड़ी किसी दूसरे राज्य में पंजीकृत है तो उसे वाहन खरीदने वाले के राज्य में री-रजिस्टर कराना होगा, पुराने आरटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा, रोड टैक्स का भुगतान (Road Tax) करना होगा. कुल मिलाकर आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया में कई तरह के आवेदन देने पड़ते हैं. हर आवेदन के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं. आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान किस फॉर्म की कब जरूरत पड़ती है, यह जानना जरूरी है.
फॉर्म 28: पुरानी गाड़ी बेचने से पहले वाहन मालिक को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है. यह आनापत्ति प्रमाण पत्र उस आरटीओ से मिलेगा जहां वह गाड़ी पंजीकृत है. एनओसी मिलने का अर्थ है कि जिस गाड़ी की बिक्री की जा रही है उस पर कोई भी चालान, क्रिमिनल रिकॉर्ड , किसी भी प्रकार की देनदारी या टैक्स बकाया नहीं है. इस एनओसी से गाड़ी को बेचने की प्रक्रिया आसान हो जाती है. इस फॉर्म की तीन कॉपी भर कर तैयार रखें.

फॉर्म 29: अगर आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, तो इसके लिए आपको आरटीओ को सूचित करना होगा. फॉर्म 29 के माध्यम से आरटीओ को सूचित किया जाता है कि उस कार्यालय में पंजीकृत संबंधित वाहन किसी अन्य को बेच दिया गया है और सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (Pollution Under Control), आरसी और गाड़ी का इंश्योरेंस (Vehicle Insurance) गाड़ी के खरीददार को सौंप दिया गया है. आवेदन के दौरान इस फॉर्म की दो कॉपी आरटीओ में देनी होगी.

फॉर्म 30: गाड़ी बिक्री के 14 दिन के भीतर उसके मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए आवेदन देना अनिवार्य है. इसके लिए जिस आरटीओ में गाड़ी का आरसी ट्रांसफर कराना है, वहां फॉर्म 30 के माध्यम से आवेदन किया जाता है. इस फॉर्म की दो कॉपी की आवश्यकता होती है.

फॉर्म 35: फॉर्म 28 की आवश्यकता जहां आरटीओ से अनापत्ति लेने के लिए होती है वहीं, फॉर्म 35 की जरूरत बैंक से अनापत्ति लेने के लिए पड़ती है. इस फॉर्म की जरूरत केवल तब पड़ती जब वाहन के पुराने मालिक ने उसे खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया हो. ऐसे में फॉर्म 35 भरें और आरटीओ में जमा करें. तभी वाहन के आरसी में से हाइपोथीकेशन (Hypothecation) हटाया जाएगा.
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आरसी ट्रांसफर के लिए आवश्यक सभी फॉर्म नजदीकी आरटीओ से प्राप्त किये जा सकते हैं. वहीं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry Of Road Transport and Highways) की वेबसाइट “परिवहन सेवा” (Parivahan Seva) से भी फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है.

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