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सेबी देगा 25 मार्च तक उत्तर, सहारा ने साधा सेबी पर निशाना, पटना हाईकोर्ट में कहा…

सहारा इंडिया ने मंगलवार आठ मार्च को निवेसंदेहों के पुनर्भगतान मामले में पटना हाई कोर्ट में अपना उत्तर दिया. सहारा ने पूंजी मार्केट नियामक पर निशाना साधते हुए कहा कि सेबी के पास जो 24 हजार करोड़ रुपये की रकम जमा है, वो निवेसंदेहों कके पुनर्भुगतान के लिए है. लेकिन समूल की कंपनियों में निवेश करने वालों को सेबी की ओर से भुगतान नहीं किया गया है और यह बड़ी रकम ऐसे ही व्यर्थ पड़ी है.

नौ महीने में लौटाए केवल 128 करोड़
सहारा की ओर से उच्च न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ एडवोकेट उमेश प्रसाद सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि बीते नौ वर्षों में सेबी ने सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के निवेसंदेहों को महज 128 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है. कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि उच्चतम न्यायालय या फिर किसी अन्य न्यायालय की ओर से सेबी को सहारा की दो कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों/सोसाइटियों के निवेसंदेहों को पुनर्भुगतान करने से रोकने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया है. जबकि उन कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा फ्रीज किया गया है.

अपने वादे से मुकरा मार्केट नियामक सेबी
सहारा की ओर से एडवोकेट सिंह ने बताया कि लखनऊ हाई कोर्ट के समक्ष पंजीकृत की गई एक रिट याचिका में मार्केट नियामक सेबी ने स्वयं कहा था कि सहारा से मिले पैसे का उपयोग सहारा क्यू शॉप समेत अन्य सभी निवेसंदेहों को पुनर्भुगतान के लिए होगा. सेबी ने यह भी कहा था कि किसी भी स्थिति में यदि इसमें बाधा आती है तो फिर पैसा ब्याज के साथ सहारा को वापस कर दिया जाएगा. कंपनी की ओर से कहा गया कि सेबी अपने वादे पर खरा नहीं उतरा और उसने न तो निवेसंदेहों को भुगतान किया है और न ही सहारा को पैसा रिफंड किया है.

सेबी को 25 मार्च तक देना होगा उत्तर
सिंह ने बताया कि सहारा की दलीलों पर सेबी के एडवोकेट संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके और पटना उच्च न्यायालय ने मार्केट नियामक को 25 मार्च तक इस विषय में अपना लिखित उत्तर दाखिल करने का आदेश दिया है. इसके अलावा न्यायालय की ओर यह आदेश भी दिया गया है कि उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सेबी के एक उत्तरदायी और वरिष्ठ अधिकारी को 28 मार्च को न्यायालय में पेश होना होगा.

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