एक 72 वर्षीय बुजुर्ग को पालतू रॉटविलर कुत्ते द्वारा तीन बार काटे जाने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुत्ते के मालिक को तीन महीने की सजा का महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह मामला मुंबई के सांताक्रूज विस्तार का है। जहां पीड़ित ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।
दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना मालिक का कर्तव्य: कोर्ट
जानकारी के मुताबिक मामला 30 मई, 2010 का है जब 72 वर्षीय बुजुर्ग पर एक पालतू रॉटविलर कुत्ते ने हमला कर दिया था। इस मामले में अदालत ने कहा कि मालिक को नस्ल की आक्रामकता के बारे में पता था और दूसरों की सुरक्षा का उचित ध्यान रखना उनका कर्तव्य है। कोर्ट ने साइरस पर्सी होर्मुसजी को पशु के संबंध में लापरवाही बरतने का दोषी पाया और उसे तीन माह की सजा सुनाई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्टे ने कहा कि पीड़ित शख्स एक बुजुर्ग हैं सार्वजनिक स्थान पर आक्रामक कुत्ते द्वारा उन पर हमला चिंता की बात है। यदि उसकी उचित देखभाल नहीं की जाती है, तो यह निश्चित तौर से आम जनता के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक सुरक्षा का सवाल होता है, वहां उदारता अनुचित है।