कांके थाना क्षेत्र के अरसंडे स्थित राईस मिल के समीप 11 हजार वोल्ट तार की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत के 10 दिनों बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किया है. दर्ज प्राथमिकी में पीड़ित पिता विजय कुमार झा ने बिजली विभाग के प्रबंध निदेशक और मुख्य अभियंता रांची को भी घटना के लिए दोषी ठहराया है. पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया है कि 9 सितंबर 2016 को ही बोड़ेया के मुखिया अर्जुन टोप्पो ने विधुत विभाग कांके के अनुमंडल पदाधिकारी और सीएम के प्रधान सचिव के नाम से ज्ञापन सौंपा था जिसमें 11 हजार वोल्ट का तार हटाने का आग्रह किया गया था. इसके अलावे झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव मनोहर मरांडी ने पत्रांक के माध्यम से 28 नवम्बर 2016 को झारखंड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड निगम मुख्यालय धुर्वा के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर तार हटाने का निर्देश दिया था.
हालांकि प्रबंध निदेशक ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई. प्रबंधन निदेशक की लापरवाही उन्हें भारी पड़ा और 3 लोगों की जाने चली गई. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मालूम हो कि 14 अगस्त की शाम छत पर झूका तिरंगा झंडा को सीधा करने के दौरान विनीत कुमार झा 11 हजार वोल्ट तार के चपेट में आ गया था. बारिश का मौसम होने की वजह से पूरे घर में करेंट दौड़ गया था जिसके बाद पूजा कुमारी और आरती कुमारी की भी मौत हो गई थी.