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को-लोकेशन केस में राहत नहीं:चित्रा और आनंद की जमानत याचिका खारिज, CBI ने कहा- बेल मिली तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण और ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिस के पूर्व आनंद सुब्रमण्यम को विशेष सीबीआई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने गुरुवार को एनएसई को-लोकेशन घोटाला मामले में दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मई 2018 से मामले की जांच कर रही है। रामकृष्ण और सुब्रमण्यम दोनों तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

को-लोकेशन ब्रोकरों को अपने सिस्टम लगाने और एक्सचेंज के सर्वर के करीब काम करने की अनुमति देता है। एक्सचेंज सर्वर के पास होने के कारण, ऐसे ब्रोकरों को दूसरों पर फायदा मिलता है क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन में कम समय लगता है। जिन ब्रोकरों के पास यह सुविधा नहीं है, उनकी तुलना में को-लोकेशन सुविधा वाले ब्रोकरों के ऑर्डर एक्सचेंज तक तेजी से पहुंचते हैं।

सीबीआई ने कहा- जमानत के कारण सबूतों से छेड़छाड़ संभव
सीबीआई ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपी प्रभावशाली पदों पर थे, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। जमानत मिलने से भी जांच प्रभावित हो सकती है। हाल ही में सेबी ने रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

हिमालय के योगी से साझा की अहम जानकारी
बीते 6 साल की जांच के बाद सेबी ने 190 पेज की रिपोर्ट जारी की थी. कहा गया था कि एमडी और सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान चित्रा ने हिमालय के एक योगी के साथ एनएसई की कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की थीं।

उन्होंने 1.38 करोड़ रुपये के पैकेज के साथ 15 लाख रुपये के पैकेज के साथ मध्य स्तर के प्रबंधक आनंद सुब्रमण्यम को नियुक्त किया था। ऐसी संभावना है कि आनंद सुब्रमण्यम ही योगी हैं।

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