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आसाराम ने जोधपुर जेल में सरेंडर किया: अंतरिम जमानत खत्म होने पर लौटा; जमानत बढ़ाने की याचिका पर कल होगी सुनवाई – Jodhpur News

नाबालिग से रेप करने वाला आसाराम ने जोधपुर जेल में सरेंडर कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत 31 मार्च को समाप्त हो गई है। आसाराम के वकील ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट 2 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

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कोर्ट में 29 से 31 मार्च तक छुट्‌टी के बाद मंगलवार को आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने सुनवाई का आग्रह किया था। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आसाराम को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है।

राजस्थान हाईकोर्ट के वकील दिनेश जैन ने बताया- आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के आवेदन पर बुधवार को सुनवाई होगी। यदि कोर्ट अंतरिम जमानत की अवधि नहीं बढ़ाती है तो आसाराम को जेल में ही रहना होगा। जब तक दोनों ही मामलों में उसे राहत नहीं मिलती है, तब तक वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।

11 साल 4 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद आसाराम को जोधपुर स्थित अपने आश्रम में टहलते हुए देखा गया था।

गुजरात हाईकोर्ट ने दी 3 महीने की जमानत, 2 प्वाइंट में समझें पूरा मामला.

लंबित है एक्सटेंशन एप्लिकेशन: आसाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में पहले से एक याचिका नियमित जमानत के लिए लगाई गई थी। उसमें राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आने पर याचिका को वापस ले लिया गया था। इसके बाद एक अन्य याचिका अंतरिम जमानत बढ़ाने को लेकर दायर की गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को पहले गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा गया। जोधपुर में पेश याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई होनी थी लेकिन तब तक गुजरात हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया था। इसके चलते यह याचिका लंबित रखी गई है।गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में 2 जजों की हां, एक की ना: गुजरात में 25 मार्च को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 28 मार्च को फैसला सुनाया गया, लेकिन दो जजों की बैंच में एक जज की हां और दूसरे की ना के चलते अनिर्णय की स्थिति बन गई। तब गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रकरण एक अन्य जज को ट्रांसफर किया। तीसरे जज की आसाराम को अंतरिम जमानत देने के निर्णय पर दो-एक के निर्णयानुसार आसाराम के पक्ष में फैसला हुआ।यह फोटो तीन महीने पहले जोधपुर के आरोग्यम अस्पताल से आश्रम के बाहर निकलते समय की है।

यह फोटो तीन महीने पहले जोधपुर के आरोग्यम अस्पताल से आश्रम के बाहर निकलते समय की है।

जोधपुर-गांधीनगर कोर्ट के फैसलों में माना था दोषी

जोधपुर कोर्ट: जोधपुर के मणई आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से 2 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया था। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।गांधीनगर कोर्ट: आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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आसाराम से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें:-

आसाराम 11 साल 4 महीने बाद बाहर आया:सेवादारों ने आतिशबाजी की, एकांतवास में गया; जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था

राजस्थान हाईकोर्ट से रेप के मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद मंगलवार (14 जनवरी) की देर रात आसाराम (कैदी नंबर-130) भगत की कोठी (जोधपुर) स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल से निकलकर पाल गांव (जोधपुर) स्थित अपने आश्रम पहुंचा। (पढ़ें पूरी खबर)

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