52 वर्षीय स्कूल ऑटो चालक ने 2023 में बच्ची से छेड़छाड़ की थी।
अहमदाबाद सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय की विशेष पोक्सो कोर्ट ने 52 वर्षीय ऑटो चालक को 9 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में एक वर्ष के कठोर कारावास और 3,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने हिम्मत दिखाने के लिए जुर्माने की रकम में से
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पिछले साल का है मामला आरोपी के खिलाफ बच्ची की मां ने मणिनगर पुलिस स्टेशन में पिछले साल स्कूल रिक्शा चालक के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। अहमदाबाद सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय की विशेष पोक्सो अदालत में न्यायाधीश एबी भट्ट ने सरकारी वकील दिलीप सिंह एम ठाकोर और केजी जैन की दलीलों, 5 गवाहों और 10 दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच के बाद आरोपी को यह सजा सुनाई।
आरोपी रिक्शा चालक 9 वर्षीय बच्ची को भी स्कूल छोड़ने-लाने जाता था।
बच्ची को स्कूल छोड़ने-लाने जाता था ऑटो चालक आरोपी रिक्शा चालक 9 वर्षीय बच्ची को भी स्कूल छोड़ने-लाने जाता था। इस दौरान उससे दो-तीन बार बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की थीं। बच्ची के चिड़चिड़ाने पर मां ने पूछा तब बच्ची ने मां को पूरी बात बताई थी। कोर्ट ने बच्ची को हिम्मत दिखाने के लिए जुर्माने की रकम में से 2000 रुपए का इनाम दिलाया है।
बच्ची बोली- मां को बार-बार कोर्ट आना अच्छा नहीं लगता, आरोपी अंकल को माफ करना है सुनवाई के दौरान बच्ची का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी 164 के तहत दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, बच्ची ने अदालत से कहा कि वह आरोपी अंकल को माफ करना चाहती है और उसने माफी भी मांगी है। उसे यह नहीं पसंद है कि उसकी मां को बार-बार अदालत जाना पड़े।