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अहमदाबाद रेस्तरां मालिक के खिलाफ मामला दर्ज: मेंस्ट्रुअल के बावजूद महिला को मना किया, जानिए क्या कहता है ‘सराय’ एक्ट – Gujarat News

इस मामले में नंदिनी नीलम ने लुत्फ होटल के खिलाफ विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

मैं मासिक धर्म से गुजर रही थी और मुझे बाथरूम की जरूरत थी। बीच रास्ते में होने के चलते मैं रात करीब 10:15 बजे अहमदाबाद के नीलम लुत्फ होटल में शौचालय का उपयोग करने गई। लेकिन, रेस्तरां मालिक ने यह कहते हुए सख्ती से मना कर दिया कि शौचालय रेस्तरां के बाहर

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जब मैंने रेस्तरां मालिक से अनुरोध किया तो उसने मुझे शौचालय का उपयोग करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। ये शब्द नंदिनी नामक एक युवा वास्तुकार के हैं और जिस स्थान पर यह घटना घटी वह गुजरात विश्वविद्यालय के खेल परिसर के पास है।

घटना बहुत ही असंवेदनशील और अस्वीकार्य है इस मामले में नंदिनी नीलम ने लुत्फ होटल के खिलाफ विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। दिव्य भास्कर से हुई बातचीत में उन्होंने कहा है कि वॉशरूम का इस्तेमाल करने से मना किए जाने के बाद मैंने रेस्टोरेंट मालिक से पूछा कि मैं और कहां जाऊं? तो उसने अगली गली में पुरुषों के टॉयलेट की ओर इशारा किया। उस समय मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने बहुत अपमानित और क्रोधित महसूस करते वहां से चली गई। फिर मैं मानव मंदिर के सामने पेट्रोल पंप के बाथरूम में गई। मैं इस घटना को बहुत असंवेदनशील और अस्वीकार्य मानती हूं। कानून के अनुसार, होटलों और रेस्तरां में महिलाओं के लिए बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यदि नहीं है तो कानून की समीक्षा की जानी चाहिए।

इलाके का सार्वजनिक शौचालय भी बंद हालत में मिला।

होटल मालिक से संपर्क नहीं हो सका दिव्य भास्कर ने होटल नीलम लुत्फ के मालिक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद टीम ने लुत्फ रेस्टोरेंट का दौरा किया, लेकिन काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने बताया कि मालिक मौजूद नहीं है। उन्होंने इस तरह की घटना की जानकारी होने की बात स्वीकार की।

उन्होंने कहा कि वे उस समय वहां मौजूद नहीं थे। इस रेस्टोरेंट से करीब 400-500 मीटर की दूरी पर एक सार्वजनिक शौचालय स्थित है, लेकिन जब दिव्य भास्कर शाम को वहां पहुंचा तो शौचालय बंद था। इस प्रकार, जहां रेस्तरां ने महिला को अपना टॉयलेट इस्तेमाल करने से मना कर दिय था, वह सार्वजनिक शौचालय भी बंद मिला

कानूनी विशेषज्ञ क्या कहते हैं? बार काउंसिल के अनिल केला ने कहा- रेस्तरां एक निजी संपत्ति है, इसलिए इसके मालिक को इसका उपयोग करने का विशेष अधिकार है। इसलिए वह बाहरी लोगों को शौचालय का उपयोग करने से रोक सकता है।

हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रह्मण्यम अय्यर: निजी संपत्ति के मालिक को अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए वह महिला को निजी संपत्ति के शौचालय का उपयोग करने से रोक सकता है। हालांकि अगर महिला ग्राहक के रूप में वहां गई होती तो उसे बिना किसी कारण के शौचालय का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता था। राजमार्ग पर स्थित होटलों में शौचालय होटल से जुड़े नहीं होते। यह होटल के बाहर अलग से स्थित है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए किसी की अनुमति नहीं ली जाती।

सराय एक्ट क्या कहता है? 1867 के भारतीय सराय अधिनियम के अनुसार, आप किसी भी होटल या लॉज में जाकर मुफ्त पानी या बाथरूम का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ग्राहक नहीं हैं, तब भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर होटल मालिक आपको इसके लिए रोकता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, यहां तक ​​कि होटल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। हालांकि, यह कानून सिर्फ होटल और लॉज पर लागू होता है, रेस्टोरेंट और खाने-पीने की जगहों पर नहीं।

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