आज जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अदालत को दो मामलों की सुनवाई का आदेश तय करना है:
1. उन्हें पहले प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है।
2. वादी महिलाओं की ओर से मामले के सर्वे को लेकर आपत्तियों पर मां श्रृंगार गौरी सुनवाई शुरू करें.
कुल मिलाकर कोर्ट को आवेदनों की सुनवाई के आदेश के संबंध में आदेश देना है। वाराणसी में जिला न्यायाधीश की अदालत आज आदेश देगी कि मुस्लिम पक्ष द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ दीवानी मुकदमे को मुस्लिम पक्ष द्वारा खारिज कर दिया जाए या एडवोकेट कमिश्नर की सर्वेक्षण रिपोर्ट को इसके साथ लिया जाए।
कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई
ज्ञानवापी मामले की सुनवाई को देखते हुए वाराणसी के सिविल कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने कोर्ट परिसर पहुंचे हैं. अदालत परिसर में वादी, अधिवक्ता और उनके सहायकों, न्यायिक सेवा कर्मियों और दुकान संचालकों के अलावा किसी अन्य का अनावश्यक प्रवेश सख्त वर्जित है।