जुर्माने की धनराशि में से 35 हजार रुपये पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया गया है।
गांधीधाम शहर में नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2022 में कार्गो क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग काम के लिए कासेज क्षेत्र में गई थी, तभी आरोपी ईश्वर नरसिंह परमार ने कंपनी के पास
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गांधीधाम पुलिस ने मामले की जांच की और 14 गवाहों और 32 दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अदालत में मजबूत आरोपपत्र पेश किया। जहां विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बीजी गोलानी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी ईश्वर परमार को दोषी पाया। इस दौरान अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने की धनराशि में से 35 हजार रुपये पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पीड़िता को सरकारी सहायता के रूप में एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इस मामले में दो अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। सरकारी वकील कुमारी हितेशी पी गढ़वी ने मामला पेश किया था।