उत्तर प्रेदश में 27 मार्च को प्रयागराज की अदालत ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बता दें कि सोमवार को गेंगस्टर अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया था और मंगलवार को मामले की सुनवाई में अतीक को आईपीसी की धारा 364ए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
सुनवाई पूरी होने के बाद अब गेंगस्टर अतीक अहमद को एक बार फिर से नैनी जेल से साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। इस बीच गेंगस्टर अतीक का काफिला कुछ देर के लिए राजस्थान के बारां में आराम करने के लिए रुका था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि, कोर्ट में अतीक अहमद ने अर्जी दी थी कि उसे दोबारा साबरमती जेल में भेजा जाए। जिसके बाद कोर्ट ने उनकी गुहार मान ली और मंगलवार शाम को अतीक का काफिला 24 लोगों की पुलिस टीम के साथ साबरमती जेल के लिए रवाना हो गया। अतीक के साथ उसके वकील विजय मिश्रा भी जाने वाले थे।
फैसले से असंतुष्ट अतीक हाईकोर्ट में करेगा अपील
गौरतलब है कि प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद सहित दो अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, अतीक के भाई अशरफ और 7 अन्य आरोपियों को निर्दोष करार कर बरी कर दिया गया था। आजीवन कारावास की सजा के बाद जब अतीक को साबरमती जेल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उसने पत्रकारों से कहा कि, ‘मैं और मेरा भाई बेकसूर हैं. हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। यह पूरी तरह से फर्जी मामला था। अपहरण का मामला फर्जी था।’ वहीं, दूसरी तरफ उमेश पाल की मां और पत्नी ने अतीक को फांसी की सजा देने की मांग की है।