मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पलासिया थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने मरे हुए पति का डेढ़ करोड़ रुपए का बीमा क्लेम उठा लेने का मामला सामने आया है ।
बीमा एजेंट की मदद से अपने पति के लिए डेढ़ करोड़ की पॉलिसी खरीदी और पति की मौत के बाद बीमा कंपनी से रुपए वसूल लिए।
जब कंपनी ने जांच की तो यह जानकारी सामने आई कि बीमा पॉलिसी लेने के कुछ समय पहले ही उसका पति मर चुका था। वहीं बीमा कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
वर्ष 2012 में जब बीमा पॉलिसी ली गई उसके 14 दिन बाद आरोपी के पति तुकाराम की मौत हो गई। वहीं महिला ने कंपनी से क्लेम कर 16,000,000 का क्लेम भी सेटल करवा लिया लेकिन कंपनी ने जब जांच की तो उन्हें मालूम पड़ा कि तुकाराम की मौत पॉलिसी लेने के 15 दिन पहले ही हो गई थी। जिसके बाद बीमा एजेंट कंपनी ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
पलासिया थाना क्षेत्र में फरियादी अभिनव कृष्ण त्रिपाठी की शिकायत पर आरोपी राम फूलबाई निवासी देवास और बद्री लाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। फरियादी अभिनव श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के अफसर है और उन्होंने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी फूलबाई ने अपने पति तुकाराम के लिए एक बीमा पॉलिसी का प्लान लिया था।