पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पीएम का काफिला रूकना गलत है। सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई सेंध न लगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के महापंजीयक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी रिकॉर्ड संरक्षित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘इस याचिका की एक कॉपी राज्य सरकार को भी सौंपी जाए। हम शुक्रवार को सबसे पहले इसी पर सुनवाई करेंगे।
पंजाब सरकार ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर बेहद गंभीर है। पंजाब सरकार ने कोर्ट के सामने आपना पक्ष रखते हुए कहा कि जांच के लिए हमने कमेटी गठित कर दी है। हमने कई अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया है। पंजाब सरकार ने कोर्ट को कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी जज को जांच के लिए नियुक्त कर सकता है।
तुषार मेहता नेरेयररेस्ट ऑफ रेयर मैटर बताया
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया इसका मैं आभारी हूं। ये रेयररेस्ट ऑफ रेयर का मामला है। जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो एसपीजी डीजीपी से पूछती है। उनकी हरी झंडी के बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है। जब सड़क ब्लॉक था तो मंजूरी क्यों दी गई। ये रेयररेस्ट ऑफ रेयर मैटर है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि यह मामला सिर्फ किसी पर नहीं छोड़ा जा सकता और यह सीमा पार आतंकवाद का मामला है इसलिए एनआईए अधिकारी जांच में सहायता कर सकते हैं।