rape case Archives - Karnavati 24 News https://karnavati24news.com/news/tag/rape-case Fri, 28 Mar 2025 13:14:11 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://karnavati24news.com/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-28-2.png rape case Archives - Karnavati 24 News https://karnavati24news.com/news/tag/rape-case 32 32 गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को दी 3 महीने की जमानत: सुप्रीम कोर्ट से मिली थी 31 मार्च तक की जमानत, आजीवन कारावास की मिली है सजा – Gujarat News https://karnavati24news.com/news/30310 https://karnavati24news.com/news/30310#respond Fri, 28 Mar 2025 13:14:11 +0000 https://karnavati24news.com/?p=30310 आसाराम ने 6 महीने की अस्थायी जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दुष्कर्म के दोषी आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर गुजरात हाई कोर्ट ने तीन महीने की जमानत दी है। आसाराम ने 6 महीनों की जमानत...

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आसाराम ने 6 महीने की अस्थायी जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

दुष्कर्म के दोषी आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर गुजरात हाई कोर्ट ने तीन महीने की जमानत दी है। आसाराम ने 6 महीनों की जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस इलेश वोरा की राय का जस्टिस एएस सु

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सुप्रीम कोर्ट ने दी है 31 मार्च तक जमानत

आसाराम बापू को 2013 के बलात्कार मामले में 2023 में सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था और वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उन्होंने छह महीने की अस्थायी जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उनके वकील ने तर्क दिया कि डॉक्टरों की राय के अनुसार उन्हें 90 दिनों के पंचकर्म चिकित्सा सत्र की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में उन्हें 31 मार्च तक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि इसे बढ़ाने के लिए संबंधित हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है, इसलिए आसाराम ने हाईकोर्ट से 6 महीने के लिए और जमानत मांगी थी।

आसाराम को 2023 में सुनाई गई थी सजा

31 जनवरी 2023 को एक सेशन कोर्ट ने आसाराम बापू को अपने अहमदाबाद स्थित आश्रम में अपनी महिला शिष्या के साथ कई बार बलात्कार करने का दोषी पाया था। उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उन्हें आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), धारा 342 (गलत तरीके से कारावास), 506 (आपराधिक धमकी) और 357 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल) और 354 (महिला की गरिमा को भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) के तहत दोषी ठहराया गया था।

आसाराम का बेटा भी जेल में

नारायण साईं 2013 से सूरत की लाजपोर जेल में बंद है।

नारायण साईं 2013 से सूरत की लाजपोर जेल में बंद है।

पीड़िता की बहन ने ही आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी रेप केस दर्ज कराया था। साल 2019 में नारायण साईं को भी दोषी पाते हुए कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी थी। यह मामला भी साल 2013 का है। नारायण साईं सूरत की लाजपोर जेल में बंद है।

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1 ही दिन 3 केस में दुष्कर्मियों को आजीवन कैद: अमरेली पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पीड़िताओं को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा – Gujarat News https://karnavati24news.com/news/29100 https://karnavati24news.com/news/29100#respond Thu, 27 Feb 2025 14:27:59 +0000 https://karnavati24news.com/?p=29100 राज्य में पहली बार किसी अदालत ने POCSO मामले में यह सजा सुनाई है। गुजरात के अमरेली स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 1 ही दिन में 3 अलग-अलग दुष्कर्म केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। राज्य में पहली बार किसी अदालत ने POCSO मामले में यह सजा सुनाई है। अदालत ने...

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राज्य में पहली बार किसी अदालत ने POCSO मामले में यह सजा सुनाई है।

गुजरात के अमरेली स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 1 ही दिन में 3 अलग-अलग दुष्कर्म केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। राज्य में पहली बार किसी अदालत ने POCSO मामले में यह सजा सुनाई है। अदालत ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है।

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घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म किया, 20 हजार जुर्माना भी लगा सोनारिया गांव में आरोपी बकुल भानु दादूकिया ने तारीख 26-05-2023 को एक किशोरी के घर में बुरी नीयत के साथ घुस गया और उसे एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। स्पेशल कोर्ट में पॉक्सो कोर्ट में यह मामला आगे बढ़ने पर सरकारी पीपी ने मजबूत दलीलें रखीं और कोर्ट ने दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पीड़िता को ~4 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।

तलाकशुदा ने दुष्कर्म किया, पीड़िता ने भावनगर में बच्ची को जन्म दिया लाठी तालुका के भलवाव गांव के आरोपी अरविंद हिप्पा नवडिया ने 5 साल पहले अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और 2 वर्ष से पीड़िता को बहला-फुसलाकर और शारीरिक संबंध बनाए व यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता गर्भवती होने पर 17-11-2023 को सर टी अस्पताल, भावनगर में बच्ची को जन्म दिया। मामले में अमरेली विशेष न्यायालय में सरकारी पीपी की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और पीड़िता को 4 लाख तथा बच्ची को ~2 लाख देने का आदेश दिया।

आरोपी के घर बच्चे को खिलाने गई किशोरी हवस का शिकार बनी जेसिंगपाड़ा के आरोपी अमर विट्ठल कालेना के घर उसके बच्चे को पास में रहने वाली किशोरी खिलाने जाती थी। अमर ने पत्नी-बच्चे को रेलवे स्टेशन छोड़ा और किशोरी को शादी का लालच देकर बाइक पर उठा ले गया। 16-07-2022 को पनेली गांव में 3 दिन में 2 बार दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य किया। तेजलवाड़ गांव में शारीरिक हमला किया और विसावदर ले जाकर दुष्कर्म किया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना और 4 लाख मुआवजा चुकाने का आदेश दिया है।

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