



पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने ड्रग्स मामले में मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने मजीठिया को राहत देते हुए गिरफ्तारी से बचा लिया था लेकिन सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
आपको बता दें कि राज्य में सक्रिय ड्रग्स गिरोह की जांच की 2018 में आई रिपोर्ट के आधार पर पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ नशीले पदार्थों से संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। ड्रग्स संबंधी एसआईटी के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने साल 2018 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में यह रिपोर्ट दाखिल की थी।
मजीठिया के खिलाफ पंजाब पुलिस ने 20 दिसंबर को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद मजीठिया गायब हो गए और फिर हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद मजीठिया सार्वजनिक तौर पर सामने आकर पंचकुला के गुरुद्वारा में मत्था टेका था। उस वक्त कोर्ट ने उन्हें देश नहीं छोड़ने की हिदायत दी थी और व्हाट्सऐप के जरिए अपनी लाइव लोकेशन की जानकारी जांच एजेंसी के साथ साझा करने को कहा था।