बेटी की तलाश के लिए पिता ने हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की।
एक पूर्व सैनिक ने गुजरात हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल करके अपनी बेटी की कस्टडी की मांग की है। सेवानिवृत्त सैनिक पिता ने कोर्ट में कहा है कि उनकी बेटी सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर स्थित इस्कॉन मंदिर के पुजारियों के कब्जे में है। पुजारियों ने उसे
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पिता की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस को नोटिस जारी करके लड़की को हाजिर करने को कहा है। पिता का आरोप है कि बेटी छह महीने पहले लापता हो गई थी। याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक ने कहा है कि उनकी बेटी को हर रोज नशीली दवाएं दी रही हैं। इसके चलते उसकी जिंदगी को लेकर भी मैं चिंतित हूं।
23 तोला सोना और लाखों रुपए लेकर भागी बेटी पिता ने अपनी याचिका में कहा कि मेरी बेटी नियमित रूप से अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर जाती थी। उसी दौरान वह मंदिर के पुजारी सुंदर मामा के संपर्क में आई। इसी दौरान उसने पूरी तरह से बेटी का ब्रेनवॉश कर अपने वश में कर लिया। पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि इसके बाद बेटी 27 जुलाई, 2024 को घर से 230 ग्राम सोना और 3 लाख 62 हजार रुपये की नगदी लेकर मंदिर के एक पुजारी के साथ भाग गई थी।
याचिकाकर्ता की बेटी पति के साथ।
पहले दिया शादी का आदेश पिता का आरोप है मंदिर के पुजारी सुंदर मामा ने उन्हें अपने एक शिष्य से बेटी की शादी करने का भी प्रलोभन दिया था। हालांकि उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उन्हें अपनी बेटी की शादी अपने समाज में करनी है। उसके बाद उन्हें धमकियां मिलीं और अंततः उनकी बेटी को मथुरा से एक शिष्य के साथ भगा दिया गया।
मंदिर में लड़कियों का ब्रेनवॉश, दी जाती है ड्रग्स: पिता पिता का आरोप है कि पुजारी सुंदर मामा कहते थे कि वह कृष्ण रूप हैं। 600 लड़कियां गोपियां हैं। याचिकाकर्ता पिता ने यह भी आरोप लगाया कि इस्कॉन मंदिर में लड़कियों का ब्रेनवॉश किया जा रहा है और धर्म के नाम पर उन पर अत्याचार किया जा रहा है। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी मंदिर के पुजारी अवैध हिरासत और कारावास में हैं। बेटी को नियमित रूप से ड्रग्स और मारिजुआना दिया जा रहा है। पिता का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने और गुहार लगाने के बावजूद पुलिस द्वारा उनकी बेटी को ढूंढने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया।
पुलिस को हाईकोर्ट की नोटिस पिता की याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट की जस्टिस संगीता और जस्टिस संजीव ठाकर की पीठ ने राज्य सरकार, शहर के पुलिस आयुक्त, मेघानीनगर पुलिस स्टेशन के पीआई को नोटिस जारी करके कहा है कि लड़की को हाईकोर्ट में पेश किया जाए। हाईकोर्ट ने इसके अलावा इस्कॉन मंदिर के प्रबंधन से जुड़े लोगों को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई 9 जनवरी को तय की गई है। इस्कॉन की तरफ से इस मामले में कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है।