200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। उस दिन नियमित जमानत पर आदेश सुनाया जाएगा। इसे बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस के लिए बड़ा राहत माना जा रहा है।
ईडी की जांच पर जैकलीन ने कहा- सारे आरोप बेबुनियाद
जैकलीन ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि ‘मैं अपने काम से विदेश जाती थी, लेकिन मुझे विदेश जाने से रोक दिया गया। मुझे अपने परिवार के सदस्यों से भी नहीं मिलने दिया गया। मैंने इन सभी मामलों के संबंध में जांच एजेंसी को ईमेल किया है, लेकिन उन्होंने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। यह आरोप लगाते हुए कि मैं देश से भागने जा रही हूं, उन्होंने एलओसी (लुकआउट सर्कुलर) जारी कर मुझे रोक दिया। ईडी के सभी आरोप निराधार हैं।
ईडी ने कहा- एक्ट्रेस ने की भागने की कोशिश
प्रवर्तन निदेशक ने कहा कि जैकलीन ने दिसंबर 2021 में देश से भागने की कोशिश की थी। वह श्रीलंका और अन्य देशों में बसने की सोच रही थी। वह फिर से भागने की कोशिश करेगी। ईडी के इस बयान को सुनकर कोर्ट ने सवाल किया कि अगर उनके खिलाफ सबूत हैं तो जैकलीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।