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कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार: हिजाब विवाद में जजों ने दिया था फैसला; आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी

कर्नाटक हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के जजों को धमकाने वाला शख्स आखिरकार पकड़ा गया है. कर्नाटक पुलिस ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत फैसला सुनाने वाली बेंच के तीनों जजों को जान से मारने की धमकी दी थी. गिरफ्तार व्यक्ति को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा जनेंद्र ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु से गिरफ्तार आरोपी को बेंगलुरु लाया गया है। यहां आगे की पूछताछ की जाएगी।
जजों को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा
धमकी के बाद सभी जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। इसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी भी शामिल हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील उमापति को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला था। इसमें कहा गया- हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाते हैं। वकील ने रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
15 मार्च को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों और अन्य द्वारा दायर सभी आठ याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहिउद्दीन ने भी राज्य सरकार के 5 फरवरी के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसमें स्कूल की वर्दी अनिवार्य कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है।
कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी से शुरू हुआ था. यहां उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर कॉलेज के एक क्लास रूम में बैठने से रोक दिया गया था. कॉलेज प्रबंधन ने नई वर्दी नीति को कारण बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लड़कियों का तर्क है कि उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

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